Odisa train accident
सुचना के अधिकार के अंतर्गत अपिल
प्रथम अपील. यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, यह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो की अपील अपील के ज्ञापन के साथ रु. 50/- (पचास रुपये) के शुल्क या नाम-ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा
परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तो दिवस को कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है.
(2) अपील के आपन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा,
(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसे विस्तारित कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैतालीस दिवस से अधिक नहीं हो यथास्थिति, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी.
(4) अपील में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जाएगी
(1) द्वितीय अपील नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग की इस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया होना चाहिए अथवा उस तारीख से जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है।
परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग मध्ये दिवस की कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है,
(2) राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के जन के साथ रूपये 100/- (रुपये) की फीस नगद का नाम यूशिय स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा
(3) राज्य सूचना आयोग द्वारा यथास्थिति, लोक प्राधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा.
(4) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.
(5) राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश को प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जाएगी,
9. नियम 7 एवं 8 के अन्तर्गत देवो ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे से प्रभारित नहीं की जायेगी
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