Odisa train accident
सुचना के अधिकार के अंतर्गत फीस की जानकारी
3. (1) अधिनियम की धारा 4 को उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिये दस रुपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आवेदक दस रुपये के नान-ज्युडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा.
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| RTI |
(2) यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई लागत या मीडियम लागत मूल्य, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए, नगद वा नान- ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा. आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी. ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी.
4. धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, यथास्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके लिये दस रुपये के नान- ज्यूडिशियल स्टाम्प या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा.
5. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत जहां सूचना की पहुंच छपे हुए (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रानिक रूप फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है, तो ऐसी सूचना की वास्तविक लागत जैसा कि यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नगद या नान- ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देश देने के तीन दिवस के अंदर जमा करेगा.
(2) यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षक करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा और आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं, उसके लिये प्रथम घण्टे अथवा उससे कम समय के लिये रु. 50/- (रुपये पचास) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग के लिये रु. 25/- (रुपये पच्चीस) नगद या नानज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में प्रभारित किए जाएंगे.
(3) यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमुने की निर्धारित लागत, आवेदक ऐसे अधिकारी को, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, नगद या नानज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा.
(4) जहां ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी या टेप का वीडियो कैसेट की वास्तविक लागत जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, आवेदक द्वारा नगद या नान म्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा की जाएगी.
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